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Monday, December 28, 2015

लोक भविष्य निधि योजना– 1968


लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2014
यह योजना राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा वर्ष1968 से लघु बचत जुटाने के लिएआरंभ की गई॰ यहयोजना आय कर लाभ के साथ साथ निवेश के बेहतर अवसर भी प्रदान करती हैयोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसारहैं:
1. पात्रता – एक व्यक्ति स्वत: के नाम पर या नाबालिग की ओर सेकिसी भी शाखा में खाता खोल सकते हैं. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है.
2. निवेश सीमा - अगस्त,2014से न्यूनतम रू.500.00 एवं अधिकतम रू 1.50 लाख प्रति वर्ष जमा कर सकते है. ग्राहक प्रति वर्ष रू 1.50लाख से अधिक राशि जमा नही कर सकते क्योंकि अतिरिक्त राशि पर न कोई ब्याज अर्जन होगा और ना ही आयकर अधिनियम के तहतकर छूट प्राप्त होगी।राशि एकमुश्त या प्रति वर्ष अधिकतम12 किश्तों में जमा कीजा सकती है.
यदि किसी विशेष वर्ष(वर्षों) के दौरान यदि ग्राहक निवेश नहीं कर पाते हैं तो उस मामले में अंशदान की बकाया राशि के साथ प्रति वर्ष50.00 रू की दर से दंड की राशि का भुगतान किए जाने पर खाता पुन: सक्रिय किया जा सकता है।
3. योजना की अवधि - मूलत: अवधि15 साल है. इसके बाद ग्राहक द्वारा आवेदन करने पर5 वर्ष प्रत्येकके एक या अधिक ब्लोक्सके लिए योजना अवधि बढ़ाई जा सकती है.
4. ब्याज दर - दिनांक01 अप्रैल, 2013 से वार्षिक8.70 % .ब्याज राशि का भुगतान प्रति वर्ष31 मार्च को किया जाएगा. ब्याज राशि की गणना महीने के5वे तथा अंतिम दिन के बीच की अवधि के दौरान खाते की न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाएगी।
5. ऋण एवं आहरण - खाता खोले जाने की तिथि तथा निर्धारित तिथि को खाते की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए ऋण तथा आहरण लिया जा सकता है॰
6. कर लाभ - आयकर अधिनियम की धारा88 के तहत आयकर लाभ प्राप्तहैं. ब्याज के रूप में प्राप्तसमस्त आय, आयकर से पूरी तरह मुक्त है. खाते की जमा राशि को संपत्ति कर से छूट प्राप्त है.
7. नामांकन -नामांकन सुविधा एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से उपलब्ध है. नामांकित व्यक्ति के हिस्से को भी ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
8. खाते का स्थानांतरण - ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर हमारी अन्य शाखाओं/ अन्य बैंकों या डाकघरों और इससे विपरीत क्रम में भी खाते का स्थानांतरण किया जा सकता है. खाता स्थानांतरण पर कोई प्रभार नहीं है.




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