AdSense

Tuesday, August 30, 2016

BPL सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया

आमजन को गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बनबाने की सही प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता है जिससे वे अनावश्यक परेशान होते हैं।इस कारण BPL कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से यहाँ अवगत कराया जा रहा है। अगर आपकी जानकारी में भी कोई में पात्र व्यक्ति छूटा हो तो उसे भी प्रक्रिया की जानकारी देकर मदद करें।
जिले में गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम जुड़वाने एवं BPL राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया
1. सर्वप्रथम आवेदक अपने से सबंधित जन्ममित्र केंद्र या लोकसेवा सेवा गारंटी केंद्र से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर उसे सुस्पष्ट शब्दों में भरकर अपने शपथ पत्र, निवास का प्रमाण, मुखिया के आधार कार्ड की छाया प्रति व् मुखिया के 1 फ़ोटो सहित उक्त ही केंद्र पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ जमा करेगा।
2. अ.जा एवं अ ज जा के आवेदको के लिए शपथपत्र पर स्टाम्प शुल्क की छूट है। ऐसे आवेदको को शपथ पत्र वाटर पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत करना होगा l
3. इस आवेदन पर सबंधित क्षेत्र के टी.सी, पटवारी, राजस्व निरीक्षक की जाँच उपरान्त सबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा गुण दोषों के आधार पर पात्र पाये जाने पर आवेदक का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में जोड़ने हेतु आदेश किया जाता है।
4. जिसके आधार पर स्थानीय निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिका,नगर पंचायत, जनपद पंचायत उक्त आवेदक का BPL सर्वे सूची क्रमाक जारी करते है l
5. इसके पश्चात पात्र पाये गए आवेदक उसी जनमित्र/लोकसेवा केंद्र पर नवीन BPL कार्ड बनाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर एक नवीन आवेदन करते है। आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया के तीन फ़ोटो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रतियां , BPL सर्वे सूची के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है l
6. इस आवेदन पर से जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी तथा अन्य क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार गरीबी रेखा राशन कार्ड तैयार कर सबंधित जनमित्र केंद्र/लोकसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदक को प्रदान कराते है।
7. आवेदक अपात्र पाये जाने पर निरस्त हुए आवेदन की 30 दिन में प्रथम अपील कलेक्टर के यहाँ एवं द्वितीय अपील संभाग आयुक्त के यहाँ कर सकता है।

No comments:

Post a Comment